ATM से कटे-फटे या स्याही पुते नोट निकलें, तो तुरंत ये करें

source

मिल्खा सिंह की गति से ATM केबिन में घुसे. जेम्स बॉन्ड की स्टाइल में पिन डाला. फिर पैसे के इंतज़ार में शाकाल की तरह मशीन पर उंगलियां टिपटिपाने लगे. लेकिन ये क्या… 14 सेकेंड की खड़र-खड़र-चीं के बाद ATM से कटा-फटा-गंदा नोट निकल आया! आपका मूड खराब, क्योंकि आपको पता है कि ये नोट तो ATM के बाहर खड़ा सिगरेट वाला भी नहीं लेगा. यहीं से आप के अंदर नटवरलाल की आत्मा आ जाती है. सोते-जागते, खाते-हगते आप यही सोचते हैं कि ये नोट किसे चिपकाया जाए.
लेकिन इतनी मगजमारी काए कूं करते हो मियां… सीधा बैंक जाओ और वहां से नवां-नवां नोट ले आओ.
पंगा बस इतना सा है कि लोगों को नियम नहीं पता होते. उन्हें लगता है कि ये नोट कोई लेगा नहीं. लेकिन RBI तो अप्रैल 2017 में ही सभी बैंकों से कह चुका है कि अगर लोग उनके पास कटे-फटे-गंदे नोट लाते हैं, तो वो उन्हें बदलने पड़ेंगे. दिसंबर 2011 में RBI ने कहा था कि ATM में खराब नोटों के लिए बैंक जिम्मेदार होगा.
इस धंधे को बढ़ावा देने की कोई ज़रूरत नहीं है

RBI अब तक इतना कुछ कह-कर चुका है
नोट अच्छी हालत में रहें, इसके लिए RBI ने 1999 में क्लीन नोट पॉलिसी शुरू करते हुए लोगों से कहा कि वो नोटों पर कुछ भी लिखना बंद कर दें. फिर 2002 में बैंकों से कहा कि वो नोटों की गड्डी में कांटा लगाने के बजाय बैंड लगाएं. फिर जुलाई 2013 में RBI ने कहा कि अगर नोट पर कोई पॉलिटिकल नारा या मेसेज़ (जैसे सोनम गुप्ता बेवफा है) लिखा होगा, तो उस नोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी. इस निर्देश से मार्केट में भसड़ मची, तो 2014 में RBI ने कहा कि लिखे वाले नोट चलाए रखो. मार्च 2017 RBI ने फिर क्लियर किया कि लकीरों वाले या लिखे हुए नोट लीगल हैं.

बैंक नोट बदलेंगे, ये तो 2013 में ही कह दिया था

RBI ने मार्च 2013 में सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन जारी की थी कि सभी बैंक अपनी हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे-गंदे नोट बदलेंगे और ऐसा सभी ग्राहकों के साथ किया जाएगा. अगर बैंक ब्रांच उसी समय नोट बदलने की स्थिति में नहीं है, तो वो खराब नोट को ग्राहक से लेकर करेंसी चेस्ट में जमा कराएगा और अधिकतम एक पखवाड़े के अंदर ग्राहक को सही नोट मुहैया कराएगा. अप्रैल 2017 में RBI ने अपनी एक गाइडलाइन में कहा कि बैंक कटे-फटे-गंदे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकते.

पर नोट बदले जाने के कुछ नियम भी हैं
1. गंदे नोट (Soiled Note)- यानी वो नोट, जो बहुत यूज़ होने से गंदे हो गए हों. धुल गए हों. एक तरफ का रंग चला गया हो. दो टुकड़े हो गए हों, जिन्हें बाद में टेप से जोड़ा गया हो, लेकिन कोई हिस्सा कम न हो. ऐसे नोट आप किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर बदल सकते हैं. बदले में आपको पूरे रुपए मिलेंगे. भले आपका उस बैंक में खाता हो या न हो.


2. कटे-फटे नोट (Mutilated Notes)- यानी वो नोट, जिनके दो से ज्यादा टुकड़े हो गए हों या नोट का कुछ हिस्सा ही गायब हो गया हो. ऐसे नोट अगर पांच, दस और 20 रुपए के हैं, तो आपके पास उस नोट का एक इतना बड़ा टुकड़ा ज़रूर होना चाहिए, तो पूरे नोट का 50% या उससे ज्यादा हो. इतना होने पर आपको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा. अगर सबसे बड़ा टुकड़ा 50% से कम है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा.
इससे ऊपर 50, 100, 500 और दो हज़ार के फटे नोट बदलते समय आपके पास नोट का एक टुकड़ा इतना बड़ा ज़रूर होना चाहिए, जो कुल नोट का 65% हो. अगर ये 65% या इससे ज्यादा होगा, तो आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा. अगर नोट का टुकड़ा 40 से 65% के बीच होगा, तो आधा पैसा वापस मिलेगा. अगर नोट का सबसे बड़ा टुकड़ा 40% से भी कम है, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा.
3. बुरी तरह कटे-फटे-जले नोट (Extremely brittle, burnt, charred, stuck-up notes)- ऐसे में तो भइया भूल ही जाओ कि आपके पास ऐसा कोई नोट है. आप इन रुपयों से हाथ धो बैठे हैं. RBI के नियमों के मुताबिक ऐसे नोट नहीं बदले जाते.
कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें:
 जुलाई 2016 में RBI ने एक सर्कुलर में कहा था कि अगर आप 20 से ज्यादा नोट या पांच हज़ार रुपए से ज्यादा के नोट एक दिन में बदलते हैं, तो बैंक आपसे कुछ चार्जेस वसूलेंगे.
 इसी सर्कुलर में RBI ने ये भी क्लियर किया था कि अगर बैंक खराब नोट बदलने से इनकार करते हैं, तो उन पर 10 हज़ार रुपए का जुर्माना लगेगा और ये सभी बैंकों की सभी ब्रांचेस पर लागू होता है.
 ऊपर जिस करेंसी चेस्ट की बात की गई, वो एक कोष होता है. सभी बैंकों की कुछ ब्रांचेस में करेंसी चेस्ट रखे जाते हैं, जहां RBI की तरफ से नोट और सिक्के रखे जाते हैं. दूसरे ब्रांचेस तक नोट और सिक्के पहुंचाने की जिम्मेदारी करेंसी चेस्ट ब्रांच की ही होती है. इसी कोष में से नकली या खराब नोट बदले जाते हैं, जो बाद में RBI के पास भेज दिए जाते हैं.
 ATM से खराब या नकली नोट निकलने की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की होती है. उस एजेंसी की भी नहीं, जिसने नोट ATM में डाले होते हैं. नोट में कोई खराबी है, तो ये बैंक कर्मचारी द्वारा चेक की जानी चाहिए.
 अगर नोट पर सीरियल नंबर, गांधीजी का वॉटरमार्क और गवर्नर की शपथ दिख रही है, तो बैंक को नोट बदलना ही होगा.
Credit: https://www.thelallantop.com/bherant/what-to-do-when-atm-dispenses-tampered-damaged-currency-notes-to-you-how-to-exchange-them/


Comments